दान या चंदा देकर कैसे बचा सकते है टैक्स 

How to Save Tax Using Income Tax Section 80G, 80GGA और 80GGC

हर टैक्स देने वाले को सरकार को टैक्स देना जरुरी होता है . यह बात आयकर कानून में बताई गयी है . लेकिन आयकर में कुछ सेक्शन है जिनका प्रयोग करके आप कुछ टैक्स बचा सकते (Tax Saving ) है . 

यदि आप किसी NGO , मंदिर , राजनैतिक दल ,  राहत कोष  या धार्मिक कार्य के लिए कोई दान देते है तो यह इनकम टैक्स सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC में आता है और आपकी कमाई में से यह कट जाता है . 

क्या होता है टैक्स - What is Tax 

यह शब्द लैटिन भाषा में टैक्सो से आया है जिसका अर्थ होता है सरकार को दिए जाने वाला पैसा . यह भारत में दो तरह का होता है एक डायरेक्ट टैक्स और दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स . 

Direct Tax ITR Filling द्वारा दिया जाता है जबकि इनडायरेक्ट टैक्स सर्विस और सेवा शुल्को पर लगता है . 



टैक्स छुट की धाराये


जाने  इनकम टैक्स 80G सेक्शन के बारे में 

Know about income tax section 80G , 80G क्या आप जानते है कि आयकर धारा 80G कैसे आपका टैक्स बचाती है ? 

यदि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत धर्म संस्थानो को आप दान या चंदा देते है और उनसे इसके लिए लिखित पर्ची लेते है तो यह आपके टैक्स बचाने में सहायक होती है .   

ध्यान रहे की सिर्फ कैश , चेक , NIFT , DD , RTGS या ऑनलाइन  के द्वारा किया गया मनी ट्रान्सफर ही 80G में आएगा . यदि आप उस धार्मिक संस्थान में किताबे , कपडे या अन्य सामान दान करते है तो यह 80G के अंतर्गत नही आएगा और ऐसे दान पर आप टैक्स नही बचा पाएंगे . 

इसमे भी अलग अलग कर छुट है , किसी में आपको 100% तो किसी में 50% तक की छुट मिलती है . ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने CA से बात कर सकते है . 

पढ़े :- पेन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे करे लिंक - जाने पूरा प्रोसेस 

कैसे पाए  इनकम टैक्स 80G से टैक्स छुट 

जब आप आईटीआर भरने लगे तो आपने यदि धारा 80G के तहत कोई दान किया है तो आप उसकी छुट टैक्स में पा सकते है . आपको आयकर फाइल भरते समय इस दान का विवरण देना होगा . इसकी जानकारी आप अपने CA से ले सकते है . 

 यहा आपको बताना होगा कि आपने किस राहत कोष या किस रजिस्टर धार्मिक संस्थान में कितना दान किया है और उसकी सिद्ध करती वास्तविक पर्ची भी देनी होगी . 

जाने  इनकम टैक्स 80GGA  सेक्शन के बारे में 

इस अधिनियम में यदि आप ग्रामीण विकास (Rural Development ) या फिर वैज्ञानिक अनुसन्धान (Scientific Research )  में दान करते है तो आप  80GGA में आ सकते है . 

पर इस तरह की छुट का लाभ वे व्यक्ति नही ले सकते जिनकी आय किसी व्यापार या किसी पेशे से होती है . 

इस तरह के दान पर पूरा  हिस्सा 100% तक टैक्स छुट में मान्य होता है . 

इनकम टैक्स एक्ट 1961 में इसे बताया गया है . 

जाने  इनकम टैक्स 80GGC  सेक्शन के बारे में 

Know about income tax 80GGC भारत ने जब आप राजनैतिक दल यानि की चुनाव लड़ने वाली पार्टी को वित्तरीय मदद करते है तो यह इनकम टैक्स 80GGC के तहत टैक्स छुट दिलाता है . 

यहा ध्यान रखे की आपका दिया वो चंदा नगदी के रूप में नही बल्कि बैंक अकाउंट के माध्यम से चेक , यूपीआई आईडी , डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा होना चाहिए जिससे की बैंकिंग स्टेटमेंट (Banking Statements ) के द्वारा उस कैशलेस  पेमेंट (Cashless Payment ) का पता चल सके . 

धारा 80GGC के तहत कटौती की प्रक्रिया - 

जब आप आयकर रिटर्न फाइल (ITR) भरने जाए तब आपको वो पेमेंट की पर्ची और बैंक स्टेटमेंट्स लगानी है  जिससे पता चलता है कि आपने पंजीकृत और स्वीकार्य राजनैतिक दल को दान किया है जो कि आयकर  धारा 80GGC के अंतर्गत आता है . 

आप फॉर्म 16 में दान के विवरण की जानकारी दे . जैसे कि 

- राजनैतिक दल का नाम 

- राजनैतिक दल को दी गयी दान की राशि 

 - राजनैतिक दल का पेन कार्ड और टैन पंजीकरण संख्या

पढ़े :- Income Tax के नए नियम क्या है जो 2022 से लागू हो रहे है 

Conclusion 

आयकर  सेक्शन 80G, 80GGA और 80GGC क्या है और कैसे आप इसमे टैक्स छुट प्राप्त कर सकते है . इस आर्टिकल के माध्यम से आपने इसके बारे में विस्तार से जाना . 

इसमे आप ने यह समझा कि किस सेक्शन में किस तरह की छुट मिलती है और उसके क्या मापदंड है . 

आशा करता हूँ इससे  जुडी सभी जरुरी जानकारिया आपको मिल गयी होगी . यदि फिर भी आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते है . मेरी कोशिश रहेगी कि आपको उनके जवाब दे सकू. 

और ऐसी ही बहुत सारी ज्ञानवर्धक पोस्ट के लिए आप TechGyan Website के Sitemap पेज को देख सकते है . 

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